मंदसौर: (संदीप गुप्ता की रिपोर्ट)- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौतम सिंह द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के तहत 6 आदतन अपराधी अफजल पिता अनवरखां मुसलमान निवासी कयामपुर थाना नाहरगढ़, दिनेश पिता रामलाल नायक निवासी सूर्याखेड़ा थाना सीतामऊ, गोपाल उर्फ पीओपी पिता चैनराम राठौर निवासी कोयला फेक्ट्री के पास इंदिरा कॉलोनी मंदसौर थाना वायड़ी नगर मंदसौर, सलीम उर्फ किट्टू पिता चांदखां मेवाती निवासी झुग्गी बस्ती मंदसौर थाना वायड़ी नगर मंदसौर, जगदीश पिता नाहरसिंह बावरी निवासी उमरिया थाना पिपलियामंडी एवं अकरमखां उर्फ गांजा पिता मोहम्मदखां मेवाती निवासी झुग्गी झोपड़ी थाना वायड़ी नगर मंदसौर को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर गौतम सिंह ने आदेशित किया है कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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