कंपनी हो जाये सावधान, भ्रामक विज्ञापन पर अब होगीं कड़ी सजा

कंपनी हो जाये सावधान, भ्रामक विज्ञापन पर अब होगीं कड़ी सजा
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आज कल फर्जी और भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक नया कानून ला रही है. इस तरह के विज्ञापनों में हम जब भी टीवी चालू करते हैं तो आपको ऐसे भ्रामक विज्ञापन देखने को मिलते हैं. ऐसे विज्ञापनों में गोरा बनाने, हाइट बढ़ाने या फिर मोटापे से छुटकारा जैसे फर्जी विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को अब 50 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जी हां सही सुना आपने अब यदि कोई कंपनी अपने विज्ञापन में किसी भी तरह का भ्रामक वादे करती हैं. इस पर उसे भारी जुर्माना भरना होगा इसी के साथ 5 साल तक की सजा भी हो सकती है.

ऐसा फैसला केंद्र सरकार ने उत्पादों को बेचने के लिए इस्तेमाल होने वाले झूठे विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए मौजूदा ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीस (ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट) एक्ट 1954 में संशोधन करने का फैसला किया है. ताकि विज्ञापनों के जाल में लोग न फंसे और ऐसे विज्ञापनों से सावधान भी रहे. इस एक्ट के तहत कंपनी अपने उत्पाद को बेचने के लिए इस तरह के भ्रामक विज्ञापन न करे. इस तरह के झूठे विज्ञापन बनाने पर पाबंदी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है.

ऐसे झूठे विज्ञापन करने वाली कंपनी पर कितना लग सकता हैं जुर्माना ?

अधिकारियों के मुताबिक शरीर को आकर्षक बनाने के झूठे वादे वाले विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता हैं. इसी के साथ दो साल कारावास का प्रावधान भी किया जा रहा है. ताकि कंपनियां ऐसे विज्ञापन दिखाने से पहले हजार बार सोचे नहीं तो कंपनी को भारी जुर्माना 50 लाख रुपए तक वसूलने का प्रावधान किया जा रहा है इसके अतिरिक्त उसे 5 साल तक की जेल भी हो सकती है. यदि अभी के कानून की बात कि जाये तो अभी जुर्माने का, जो प्रावधान है उसमे कंपनियों को ऐसे भ्रामक दावे करने से रोकने में यह असमर्थ है. वर्तमान में इस तरह विज्ञापन दिखाने पर 6 महीने तक की जेल या जुर्माना का प्रावधान हैं. दूसरी बार या इससे ज्यादा बार दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकता है. परन्तु जुर्माने के रूप में अधिक रकम वसूलने का प्रावधान नहीं है. हमारी सरकार को ऐसा नियम कानून लाने की सख्त जरूरत हैं.

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