इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार पर हत्या की कोशिश का आरोप, जानिए पूरा मामला

इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार पर हत्या की कोशिश का आरोप, जानिए पूरा मामला
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इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम शुक्रवार को उस समय मुसीबत में फंसते नजर आए जब बीजेपी ने जानकारी छुपाने के कारण उनका नामांकन पत्र खारिज करने की मांग की। भाजपा ने कहा कि बम के खिलाफ हत्या के प्रयास का आपराधिक मामला चल रहा है, तथा इस बात की खबर उन्होंने जानबूझकर नामांकन पत्र में नहीं दी। वैसे चौंकाने वाली बात यह है कि 17 वर्ष पुराने इस केस में हत्या की कोशिश की धारा 24 अप्रैल को यानी नामांकन जमा करने वाले दिन ही जोड़ी गई थी। 

तत्पश्चात, इंदौर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अफसर आशीष सिंह ने बीजेपी की आपत्ति को खारिज कर दिया तथा कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म स्वीकार कर लिया। वे इस बात से सहमत नजर आए कि सत्र न्यायालय ने उसी दिन (24 अप्रैल) केस में धारा 307 (हत्या की कोशिश) जोड़ने का आदेश दिया था, जिस दिन बम ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने बम को 10 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। जबकि इसके 3 दिन पश्चात् इंदौर में मतदान होना है।

वही इस बारे में बीजेपी की लीगल सेल के सदस्य भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा ने बम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा, 'अक्षय कांति बम एक पुराने केस में 307 जैसी IPC की गंभीर धारा के आरोपी हैं तथा उन्होंने अपने नामांकन फॉर्म में इस धारा के लगे होने की बात छुपाई। यह जानबूझकर की गई धोखाधड़ी है, इस आधार पर उनका फॉर्म रद्द किया जाना चाहिए।' हालांकि जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बम की ओर से दिए गए तर्कों को स्वीकार कर लिया कि यह धारा नामांकन दाखिल करने के दिन ही जोड़ी गई थी।

वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम ने कहा, 'बीजेपी मेरे खिलाफ साजिश रच रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी इंदौर से चुनाव हारने वाले हैं।' उधर इस केस को लेकर शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मुकेश देवल ने कहा, 'यह मामला बीते 17 वर्षों से चल रहा है। 24 अप्रैल को मामले की सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसका मौजूदा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है।'

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