बैंगलोर: कर्नाटक सरकार ने वक्फ संपत्तियों के मामले में किसानों को नोटिस भेजने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, राजेंद्र कुमार कटारिया ने सभी जिलों के क्षेत्रीय आयुक्तों और उपायुक्तों को एक पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि वक्फ कानून के तहत किसानों को जमीन खाली करने के नोटिस न भेजे जाएं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कुछ भूमि को वक्फ बोर्ड के पक्ष में करने की शिकायतों के बाद यह निर्देश जारी किए।
इस बैठक में निर्णय हुआ कि भूमि स्वामित्व से जुड़े सभी पिछले आदेश और नोटिस रद्द कर दिए जाएंगे, ताकि जमीन पर खेती करने वाले किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। कटारिया ने अपने पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद अगर किसी ने नोटिस भेजा, तो संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में 13 नवंबर को तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ही यह निर्देश जारी किया गया। विजयपुरा के किसानों ने हाल में आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीनों पर दावा जताया है और उन्हें खाली करने का नोटिस दिया गया। इसके बाद अन्य जिलों से भी ऐसी शिकायतें आई थीं।
भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने 25 अक्टूबर को आरोप लगाया था कि वक्फ मंत्री बी ज़ेड जमीर अहमद खान ने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर वक्फ बोर्ड के पक्ष में जमीन पंजीकृत करने का निर्देश दिया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। इस मामले की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने 7 नवंबर को कर्नाटक का दौरा किया और प्रभावित किसानों से मुलाकात की।
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