बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को उस समय झटका लगा, जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने CBI द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मामले को रद्द करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। यह मामला शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (DA) के आरोपों से संबंधित है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है। बता दें कि, कांग्रेस नेता शिवकुमार, देश के सबसे अमीर विधायक हैं, उन्होंने अपने हलफनामे में 1400 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है। हालाँकि, अनुमान है कि, उनकी अघोषित संपत्ति इससे कहीं अधिक है, जिसके लिए जांच जरुरी है।
याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति के नटराजन ने CBI जांच पर अंतरिम रोक हटा दी है और केंद्रीय एजेंसी को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। डीके शिवकुमार ने अक्टूबर, 2020 में CBI की FIR को चुनौती दी थी और फरवरी 2023 में कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी थी। CBI ने आरोप लगाया था कि डीके शिवकुमार और उनके परिवार के सदस्यों के पास आय से अधिक 74.8 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को डीके शिवकुमार के खिलाफ DA मामले में सीबीआई की जांच पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार करने के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीके शिवकुमार ने कहा था कि वह देश के कानून का सम्मान करते हैं और जांच से कभी नहीं भागेंगे।
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