भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर उच्च न्यायालय से राहत मिल चुकी है। जी दरअसल अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया है। आपको याद हो तो मसूद पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप था और इसी आरोप में उन पर मामला दायर किया गया है। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एक भाषण दिया था, उनके उसी भाषण को भड़काऊ भाषण माना गया था। उनके उसी भाषण के बाद उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दायर किया गया था।
ऐसे में अब कांग्रेस विधायक मसूद को आज यानी शुक्रवार को जबलपुर उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल चुकी है। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। कांग्रेस विधायक मसूद ने आईपीसी की धारा 153ए और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत आरोपी बनाए जाने के खिलाफ अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उसके बाद अदालत ने 25 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करके फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
कब दर्ज हुआ था मामला - बीते चार नवंबर को सरकार ने उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण की एफआईआर दर्ज करवाई थी। ऐसे में जब सुनवाई हुई तो सरकार ने अदालत में कहा कि, 'मसूद के खिलाफ अबतक 29 मामले दर्ज हो चुके हैं। भोपाल में दिए भाषण के जरिए उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं।' यह सब होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए मसूद ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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