कांग्रेस MLA बंधी तिर्की को 3 साल की जेल , आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI कोर्ट का फैसला

कांग्रेस MLA बंधी तिर्की को 3 साल की जेल , आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI कोर्ट का फैसला
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रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में रांची की विशेष CBI कोर्ट ने झारखंड के दिग्गज कांग्रेस नेता पर शिकंजा कसा है. CBI कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री बंधु तिर्की को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही झारखंड के नेता पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोंका है. बंधु तिर्की ने वर्ष 2005-2009 के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री रहते हुए 6,28,698 रुपये जमा किए थे. इसी मामले मे अदालत ने आज सजा का ऐलान किया है. 

CBI कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं. बंधु तिर्की  पर झारखंड के मंत्री रहते छह लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) अर्जित करने के दोषी करार दिए गए हैं. झारखंड उच्च न्यायालय में यह मामला आने के बाद 11 अगस्त 2010 को CBI ने कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. 16 जनवरी 2019 को कांग्रेस नेता बंधु तिर्की पर अदालत में आरोप गठित हुआ था. आज न्यायालय ने उन्हें तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत के इस फैसले के बाद उनकी विधायकी ख़त्म होना भी तय माना जा रहा है. बता दें कि बंधु तिर्की फिलहाल कांग्रेस के MLA हैं.

कांग्रेस नेता बंधु तिर्की पर आमदनी से 6 लाख 28 हजार 698 रुपए अधिक रखने का आरोप था. कोर्ट में उनका यह आरोप सिद्ध हो गया है. इस मामले में वह पहले भी जेल जा चुके हैं. फिलहाल वह जमानत पर बाहर थे. कोड़ा कांड में CBI ने 11 अगस्त 2010 को बंधु तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में केस दर्ज किया था. इस मामले पर स्पेशल CBI कोर्ट सुनवाई कर रही थी.  

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