उपभोक्ता अदालत ने सुनाई HDFC बैंक को खरीखोटी

उपभोक्ता अदालत ने सुनाई HDFC बैंक को खरीखोटी
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नई दिल्ली : एचडीएफसी बैंक को हाल ही में देश की सर्वोच्च उपभोक्ता अदालत से डांट सुनने को मिली है. बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा है कि HDFC को देश से प्यार और साथ ही इसके प्रति सम्मान का भाव नहीं है. इस बैंक के द्वारा विदेश में फंसे भारतीय दंपती के डेबिट कार्ड को एक्टिव नहीं किया गया.

इसके साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि एनसीडीआरसी के द्वारा मामले में उक्त दंपती को मुआवजा राशि 5 लाख रुपये कर दिया गया है. जबकि बता दे कि मामले में जिला उपभोक्ता अदालत ने यह राशि 50 हजार रुपये सुनिश्चित की थी.

मामला : चंडीगढ़ निवासी एडवोकेट मोहिंदरजीत सिंह सेठी और उनकी पत्नी राजमोहिनी वर्ष 2008 के दौरान थाइलैंड और सिंगापुर में 10 दिनों तक फंस गए थे, और वे इस कारण वहां फंसे हुए थे क्योकि यहां बैंक के द्वारा उनका डेबिट कार्ड एक्टिवेट नहीं किया गया था. जिसको लेकर शिकायत दर्ज की गई थी. पीठ का कहना है कि ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई की जाना चाहिए थी लेकिन बैंक के द्वारा 10 दिन का लम्बा समय लिया गया.

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