भोपाल/ब्यूरो। FIR की कॉपी अब RTI के दायरे में आ सकती है । संबंधित थाना पुलिस को 48 घंटे के अंदर FIR की कॉपी देनी होगी। अगर कोई अधिकारी कोताही बरतते हुए FIR की कॉपी नहीं देता है तो उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह एफआईआर की कॉपी आरटीआई के दायरे में लाने के निर्देश दिए। हालांकि संवेदनशील मामले और उस एफआईआर को दायरे से बाहर रखा है, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। बता दें कि FIR की कॉपी को लेकर पुलिस पर अक्सर आरोप लगते हैं कि पुलिस नहीं देती है। अब एमपी राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के निर्देश के बाद अधिकारियों को FIR कॉपी उपलब्ध कराना होगा। सभी थानों में FIR की कॉपी 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए।
आयुक्त राहुल सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 48 घंटे के प्रावधान के तहत FIR की कॉपी प्राप्त करने का आरटीआई आवेदन आता है तो पुलिस विभाग को FIR की कॉपी 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करानी होगी। वहीं संवेदनशील मामले और उस एफआईआर को दायरे से बाहर रखा है, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है।
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