सागर: मध्यप्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का असर तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए एक के बाद एक कई जिले लॉक हो रहे हैं। अब हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक सागर में बीते गुरुवार रात दस बजे से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसके आदेश कलेक्टर ने जारी किए है।
आज रात्रि 10:00 बजे से 21 तारीख की प्रातः 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी @JansamparkMP #mpfightcorona pic।twitter।com/0h2IAIBOcz
— Collector Sagar (@collectorsagar) April 15, 2021
सागर के कलेक्टर दीपक सिंह ने जो आदेश जारी किया है उसके तहत सभी नगरीय क्षेत्र नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड कैंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ़, सुरखी, बिलहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बंडा, शाहगढ़, रहली, गटाकोटा में नियम लागू रहेंगे। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि, कर्फ्यू के दौरान इच्छुक किराना दुकानदार 20 रुपए चार्ज लेकर होम डिलेवरी कर सकेंगे। आप सभी को हम यह भी बता दे कि, होम डिलेवरी का समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया।
इस आदेश में यह भी कहा गया है कि, लोगों को जरूरत के सामानों की आपूर्ति होती रहेगी। इसमें कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी के ठेले और दूध वितरित करने वाले लोगों को आवासीय क्षेत्रों में सुबह 7 से 9 बजे और शाम को 6 से रात 8 बजे तक आने-जाने की छूट रहेगी। इसके अलावा उपार्जन केंद्र, मंडी समेत किसानी से जुड़ी दुकानें और वाहन कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे।
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