MP: अब 10 से 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे इन जिलों के हाईकोर्ट

MP: अब 10 से 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे इन जिलों के हाईकोर्ट
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मध्यप्रदेश: MP में कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं लेकिन फिर भी संक्रमण की रफ़्तार कम नहीं हो रही है। अब हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश के कुछ जिलों के हाईकोर्ट 10 से 18 अप्रैल तक बंद रहने वाले हैं। जी हाँ, खबरों के अनुसार कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हाईकोर्ट में अवकाश घोषित किया गया है। आप सभी को बता दें कि चीफ जस्टिस के निर्देश पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किया है, हाईकोर्ट में अब 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक अवकाश रहेगा।

यह आदेश जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर हाईकोर्ट के लिए जारी किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 10 से 14 और 17, 18 अप्रैल को पहले से ही अवकाश है और अब 9 अप्रैल के बाद अब 19 अप्रैल को हाईकोर्ट खुलेगा। आप सभी को हम यह भी बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में रोजाना आने वाले खतरनाक संक्रमण के मामलों में तेजी का सिलसिला बरकरार है। ऐसा होने से हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब तक हाईकोर्ट के भी कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं।

अब यह सब देखते हुए कोर्ट की गतिविधियों को चालू रखना खतरे से खाली नहीं था। आपको बता दें कि 15 और 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में जो गतिविधियां होनी थी वो अवकाश रहने की वजह 10 और 11 जून को सुचारू रूप से की जाने वाली हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना वायरस भयानक रूप ले रहा है इसी के चलते सख्त कदम उठाये जा रहे हैं। बीते दिन ही मध्यप्रदेश में 4324 नए कोरोना मरीज मिले हैं। आपको हम यह भी बता दें कि मध्यप्रदेश में अब तक 3 लाख 22 हज़ार 338 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, यहां पिछले 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत हुई है।

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