मुंबई: कोरोना महामारी ने पुरे देश में संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है वही महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए कोरोना संक्रमण से संबंधित नई नियमावली जारी कर दी है। इस नियमावली के तहत किराना दुकानें तथा अन्य जरुरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। किराना दुकानें, फल-सब्जी-दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, चिकन-मटन एवं अन्य मांस बिक्री से जुड़ी दुकानें, बेकरी से जुड़े सामान, कृषि संबंधित सभी सेवाएं तथा दुकानें, पशु खाद्य बिक्री से संबंधित दुकानें, एलपीजी गैस बिक्री समेत सभी जरुरी सेवाएं केवल प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। किन्तु इन सभी चीजों की होम डिलिवरी प्रातः 7 से रात 8 तक की जा सकेंगी।
इनके साथ-साथ पब्लिक सेक्टर से जुड़े और निजी दोनों प्रकार के पेट्रोल पंप, डीजल और सीएनजी की दुकानें भी केवल प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, धार्मिक स्थल, हाट बाजार, शराब की दुकानें, सभी निजी कार्यालय, सलून, ब्यूटी पार्लर, चाय दुकानें, स्टेडियम, मैदान, नाट्यगृह, कोचिंग क्लासेस पूरी तरह से बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए सोमवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। किराना दुकानों के सिलसिले में कल ही इस बात का निर्णय हो गया था। केवल इसके आदेश को लागू करना बाकी था।
वही आज ना केवल किराना दुकानों से संबंधित नई टाइमिंग की नियमावली आ गई। बल्कि यह वक़्त सीमा अब किराना दुकानों के अलावा सब्जी, दूध, पेट्रोल, एलपीजी जैसी अन्य दुकानों तथा सेवाओं की बिक्रियों पर भी लागू कर दी गई। बता दें कि प्रदेश में बुधवार 14 अप्रैल, रात 8 बजे से 1 मई 2021 तक के लिए पहले से ही सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन प्रतिबंधों को लॉकडाउन नाम ना देकर संचारबंदी मतलब कर्फ्यू नाम इसलिए दिया गया जिससे प्रदेश के लोगों में पैनिक ना फैले। किन्तु इन सख्त प्रतिबंधों का कोई खास प्रभाव नहीं होता नजर आ रहा है।
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