कोरोना चला गया, लेकिन बाबा रामदेव की 'कोरोनिल' पर अब आया फैसला ! जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा ?

कोरोना चला गया, लेकिन बाबा रामदेव की 'कोरोनिल' पर अब आया फैसला ! जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा ?
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नई दिल्ली: योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका लगा है। अदालत ने उन्हें उन दावों को वापस लेने का आदेश दिया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान हजारों लोगों की मौत के लिए एलोपैथी डॉक्टरों को दोषी ठहराया गया था और पतंजलि की कोरोनिल दवा को वायरस के इलाज के रूप में प्रचारित किया गया था।

रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पतंजलि आयुर्वेद के इस दावे पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की थी कि कोरोनिल कोविड-19 का  इलाज है। बाबा रामदेव ने दावा किया था कि कोरोनिल सिर्फ इम्युनिटी बूस्टर नहीं बल्कि वायरस का इलाज है। 2021 में दायर इस याचिका में बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को निशाने पर लिया गया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की सिंगल बेंच ने 21 मई को सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे सोमवार को सुनाया गया।

याचिका में रामदेव और उनके सहयोगियों को ऐसे बयान देने से रोकने की मांग की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि रामदेव ने कोरोनिल को कोविड-19 की दवा बताकर लोगों को गुमराह किया है, जबकि इसे सिर्फ इम्युनिटी बूस्टर के तौर पर लाइसेंस दिया गया था। याचिका में यह भी मांग की गई है कि पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को भविष्य में इस तरह के दावे करने से रोका जाए।

एम्स ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर के तीन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ-साथ चंडीगढ़, पंजाब, मेरठ और हैदराबाद के विभिन्न डॉक्टर्स एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कोर्ट में दावा किया कि बाबा रामदेव ने लोगों को वैक्सीन लगवाने से हतोत्साहित किया है, एलोपैथी को "बेवकूफी भरा विज्ञान" कहा है और डॉक्टरों का मजाक उड़ाया है। याचिका में यह भी खुलासा किया गया कि रामदेव ने 250 करोड़ रुपये की कोरोनिल बेची है।

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