शुक्रवार को कोरोना वायरस के मद्देनजर पंजाब में सरकारी व निजी बसों और सार्वजनिक परिवहन पर लगाई गई रोक के निर्णय में सरकार ने संशोधन करते हुए राज्य के चुनिंदा रूटों पर बस सेवा जारी रखने का फैसला किया है. इसके साथ 12 यात्रियों से कम क्षमता वाले मैक्सी कैब और मोटर कैब को भी छूट दे दी है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि गुरुवार को मंत्री समूह की बैठक में सभी सार्वजनिक यातायात पर रोक लगाने का फैसला किया गया था जिसमें सभी स्टेट कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसें, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा शामिल हैं. लेकिन शुक्रवार को स्थिति का जायजा लेते हुए मंत्री समूह ने परिवहन विभाग को सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पीआरटीसी/पनबस/पंजाब रोडवेज की बसों को खास रूटों पर चलाने की इजाजत दे दी. यह जानकारी परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने एक बयान में दी.
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इस वायरस को लेकर उन्होंने बताया कि यह पाबंदी शुक्रवार आधी रात से लागू होगी और 31 मार्च तक रहेगी. इस पाबंदी में स्टेट कैरेज के साथ ठेके पर चलने वाली बसें भी शामिल हैं जो पंजाब के बाहर से आती हैं. हालांकि, इमरजेंसी की स्थिति में संबंधित डिप्टी कमिश्नरों और राज्य परिवहन कमिश्नर को किसी भी सार्वजनिक वाहन को इस आदेश से छूट देने का अधिकार है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पाबंदी माल करियरों और प्राइवेट सर्विस वाहन जैसे फैक्ट्री, स्टाफ बसों आदि पर नहीं है.
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