कोरोना की वजह से राज्य में जारी लॉकडाउन के बीच केरल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान घूमने की इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे वे खाना बांटने के लिए ही बाहर क्यों न निकले हों. हाईकोर्ट ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें नेदुम्पना जिले के कोल्लम में जरूरतमंदों को खाना बांटने की इजाजत मांगी थी.
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इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर ऐसा कुछ किए जाने की जरूरत है तो याचिकाकर्ता राज्य सरकार की मदद कर सकते हैं. आपको हर हाल में सरकार की एडवाइजरी का पालन करना होगा. कोई भी स्वतंत्र तौर पर कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो कल से हर रेस्टोरेंट खुल जाएगा.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि सामुदायिक रसोई लोगों को खाना उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं. जब उन्होंने सरकार के साथ काम करने की इजाजत मांगी तो कोल्लम के जिला कलेक्टर ने अनुमति नहीं दी. वहीं, कलेक्टर की ओर से पेश अपर महाधिक्ता रंजीत थंपन ने बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई इजाजत नहीं मांगी गई.
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