मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है. वहीं अब मंदसौर शहर में आखिरकार कोरोना वायरस ने दस्तक दे ही दी है. शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात 2 बजे पहुंची रिपोर्ट के बाद कलेक्टर ने तत्काल कर्फ्यू लगा दिया. युवती 6 अप्रैल से ही क्वॉरेंटाइन सेंटर पर है. वह पुणे से मंदसौर पहुंची थी. इसके बाद युवती के नगर पालिका कॉलोनी और रामटेकरी स्थित निवास की एक-एक गली पूरी तरह बंद कर दी गई है. रात में ही कलेक्टर मनोज पुष्प ने कर्फ्यू की घोषणा कर गोल चौराहा और राम टेकरी क्षेत्र के कुछ हिस्से को कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है. प्रशासन ने युवती व परिवार के संपर्क में आए 24 लोगों को पहले से ही चिन्हित कर रखा हुआ है. आज लगभग 24 सैंपल भेजे जाएंगे.
वहीं कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए सामूहिकता कम करने, सार्वजनिक समारोह, जुलूस, गेर, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि पर रोक, आमजन के स्वास्थ्य एवं लोकहितों को देखकर कानून व्यवस्था सामान्य बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144-2 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं. इसके तहत 14 अप्रैल तक टोटल लाकडॉउन घोषित किया गया है.
जानकारी के लिए बात दें की कोरोना निवारण और संक्रमण से बचाव हेतु ऐपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर ने मनोज पुष्प ने प्रतिबंधात्मक आदेश-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत जो भी व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करेगा और आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. किसी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा.
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