देहरादून: उत्तराखंड के नैनीताल उच्च न्यायालय में एक स्टेनो कर्मी के COVID-19 पॉजिटिव मिलने के पश्चात् कोर्ट को दो दिन के लिए अवरुद्ध कर दिया गया है. अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी सुनवाई नहीं होगी. साथ ही बाहरी प्रदेशों से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों को दून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर स्वयं को रजिस्टर करना होगा. इसके साथ-साथ यदि आप यहां के पर्यटक स्थलों पर भ्रमण करना चाहते हैं, तो आपके पास कोरोना जाँच का निगेटिव रिपोर्ट प्रमाण-पत्र होना चाहिए.
वही अनलॉक-3 में प्रदेशों के मध्य आवाजाही में तथा ज्यादा ढील के लिए लोगों और उद्योगों को अभी प्रतीक्षा करना पड़ सकती है. सोमवार को सचिवालय में मीडिया से मुखातिब सीएम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का अध्ययन किया जा रहा है. प्रदेश के हालातों के आधार पर ही इस पर निर्णय लिया जाएगा. साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो दिन पूर्व ही प्रदेशों के चीफ सेक्रेटिस को पत्र लिखकर कहा था कि कई प्रदेश आवाजाही के केस में गैर जरूरी पाबंदी लगा रहे हैं. अनलॉक तीन में उद्योगों के माल या नागरिकों की आवाजाही पर कोई रोकटोक नहीं है. पाबंदी होने की वजह से उद्योगों तथा व्यक्तियों को भी समस्यां हो रही है.
गृह मंत्रालय को भी इसकी कम्प्लेन मिल रही हैं. अगर प्रदेश में किसी प्रकार के प्रतिबंध हैं तो उन्हें तत्काल हटाया जाए. इस पत्र के पश्चात प्रदेश सरकार ने कहा था कि शहरों के लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी. माना जा रहा था कि यह एसओपी सोमवार को जारी हो सकती है, किन्तु देर रात तक ऐसा नहीं हो पाया था. इसी के राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है.
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