देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए प्रशासन लगातार सख्ती बरता जा रहा है. केरल वायनाड के पुलिस अधीक्षक इलंगो ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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एसपी ने कहा कि केरल पुलिस अधिनियम (केपीए) 118 ई को लागू करेगी और हर उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा जो मास्क नहीं पहनेगा. केपीए के तहत व्यक्ति से 5000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.इलंगो ने कहा कि यदि व्यक्ति अदालत तक इस मामले को लेकर जाता है और वहां जाकर दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 3 साल जेल की सजा अथवा 10 हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों देना पड़ सकता है.
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इस मामले को लेकर अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का जुर्माना लगेगा. सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने के अलावा, दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा यदि वे अपनी दुकानों में हाथ धोने की सुविधा नहीं देते हैं.
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