मातम में बदली अनिल देशमुख की ख़ुशी, बॉम्बे HC ने बेल देकर बदला फैसला

मातम में बदली अनिल देशमुख की ख़ुशी, बॉम्बे HC ने बेल देकर बदला फैसला
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मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हाल ही में कुछ ही समय की ख़ुशी मिली और अब वही ख़ुशी मातम में बदल गयी है। जी दरअसल उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में जमानत याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय की ओर से जमानत मिली लेकिन फिर भी मिलते-मिलते रह गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन चंद मिनट बाद ही कोर्ट ने जमानत पर रोक भी लगा दी। जी दरअसल बंबई उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई आज यानी सोमवार को हुई और कोर्ट ने उनको जमानत दे भी दी लेकिन चंद मिनट बाद ही कोर्ट ने जमानत पर रोक भी लगा दी।

आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने अब 10 दिन के लिए जमानत पर रोक लगा दी है। जी दरअसल अनिल देशमुख के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। वहीँ न्यायमूर्ति एम। एस। कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत के पिछले महीने देशमुख (74) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने चिकित्सकीय और याचिका के गुण-दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध किया है।

जी दरअसल सीबीआई ने इस साल अप्रैल के महीने में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। अनिल देशमुख अभी न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में बंद हैं। वहीँ बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह यह कहा था कि देशमुख की सेहत को देखते हुए प्रथम दृष्टया उसकी राय है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में दाखिल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

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