भुवनेश्वर स्थित विशेष विजिलेंस अदालत ने मुख्य अभियुक्त आइएएस विनोद कुमार सहित 6 अन्य लोगों को ओडिशा रूरल हाउसिंग डेवलेपमेंट कार्पोरेशन भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाया है.
विजिलेंस अदालत ने कोर्ट में हाजिर न होने पर इन लोगों गैर जमानती वारंट जारी किया है. अब इस सभी लोगों को कोर्ट की अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं . सुनवाई के दौरान कोर्ट में सिर्फ तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर संजय महांती उपस्थित थे. उन्हें अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है. ये पूरा मामला वर्ष 2000 में ओआरएचडीसी में 55 लाख रुपये की हेराफेरी का है. आइएएस विनोद कुमार के खिलाप 23 वित्तीय अनियमितता एवं आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले चल रहे है.
इस मामले में तत्कालीन एकाउंटेंट अधिकारी प्रदीप राउत, तत्कालीन निदेशक पूर्णचंद्र दास, एकाउंटेंट चित्तरंजन महांती और आशीष नायक को भी कोर्ट में उपस्थित रहना था लेकिन ये सभी लोग आइएएस विनोद कुमार की तरह कोर्ट से नदारद रहे. आइएएस विनोद कुमार के पास फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की जिम्मेदारी है. अब विजिलेंस अदालत की अगली सुनवाई में आइएएस विनोद कुमार सहित अन्य 6 लोगों की सुनवाई की जायेगी.
सिंगर रिहाना की वजह से बदल गई इस 'काली परी' की ज़िंदगी
छत्तीसगढ़ : एक लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
15 अगस्त से शुरू होगी टेली मेडिसिन की सुविधा