नहीं रुकेगी काउंसलिंग..! NEET मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NTA को भेजा नोटिस

नहीं रुकेगी काउंसलिंग..! NEET मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NTA को भेजा नोटिस
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार (20 जून) को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें नीट-यूजी, 2024 परीक्षा से संबंधित याचिकाओं को उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रही कार्यवाहियों पर भी रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और NTA को नोटिस भी जारी किया है, जो मेघालय केंद्र में नीट-यूजी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर 45 मिनट गंवा बैठे थे। उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें अनुग्रह अंक मिले हैं और जिन्हें 23 जून को पुनः परीक्षा में बैठने का विकल्प दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई के लिए निर्धारित की है।

नीट-यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम 14 जून की निर्धारित घोषणा तिथि से पहले 4 जून को घोषित किए गए थे। अनियमितताओं और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया था क्योंकि परिणामों से पता चला था कि 67 छात्रों ने 720 के पूर्ण स्कोर के साथ परीक्षा में टॉप किया था। छात्रों द्वारा दोबारा परीक्षा की मांग करते हुए अदालतों में याचिकाएँ दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1,500 से ज़्यादा छात्रों को दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दे दी है, जिन्हें "ग्रेस मार्क्स" दिए गए थे।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित नीट-यूजी परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करती है। 13 जून को, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा में “ग्रेस मार्क्स” दिए गए 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और इन उम्मीदवारों के पास 23 जून को परीक्षा के लिए फिर से उपस्थित होने का विकल्प होगा, जिसके परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे, या समय की हानि के लिए दिए गए प्रतिपूरक अंकों को छोड़ देंगे।

मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, चाहे वह 0.001 प्रतिशत ही क्यों न हो, को पूरी तरह से संबोधित किया जाएगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से कहा कि ऐसी किसी भी लापरवाही से गंभीरता से निपटा जाना चाहिए।

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