नई दिल्ली: हाल ही में एक अदालत ने अपने फैसले में एयरसेल-मैक्सिस डील में आरोपी पूर्व टेलिकॉम मिनिस्टर दयानिधी मारन और उनके भाई कलानिधी मारन सहित बाकि आरोपियों को बरी कर दिया है. ज्ञात हो कि इस मामले में सीबीआई और ईडी ने उन पर केस दर्ज करवाया था. आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में मारन बंधुओं पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन व उनके भाई कलानिधि मारन सहित अन्य के खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए है. कोर्ट में आरोपियों को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों के आरोपों से मुक्त कर दिया है.
बता दे कि यह फैसला स्पेशल जज ओपी. सैनी ने सुनाया है. वही इस मामले की जांच जस्टिस सैनी कर रहे हैं. इससे पहले सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी, और उन्होंने मारन ब्रदर्स, राल्फ मार्शल, टी.आनंद कृष्णन, सन डायरेक्ट टीवी, ऑल एशिया नेटवर्क यूके और साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया था.
वही इन सभी ने अपने आरोपो को खारीच करते हुए. खुदको बेकसूर बताया है. इस मामले में ईडी ने 1 अप्रैल 2015 को दयानिधि मारन, कलानिधि मारन और कावेरी मारन की करीब 742 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया था. इन पर 2006 में सीबीआई ने कोर्ट में ये आरोप लगाते हुए कहा था कि दयानिधि मारन ने चेन्नई के टेलीकॉम ऑपरेटर सी शिवाशंकरन को एयरसेल और मैक्सिस ग्रुप में अपना हिस्सा बेचने के लिए दबाव बना रहे है.
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