मनी लॉन्डरिंग केस: कांग्रेस नेता शिवकुमार की हिरासत अवधि बढ़ी, 25 अक्टूबर तक तिहाड़ में रहेंगे

मनी लॉन्डरिंग केस: कांग्रेस नेता शिवकुमार की हिरासत अवधि बढ़ी, 25 अक्टूबर तक तिहाड़ में रहेंगे
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नई दिल्ली: कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार को 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को यह आदेश दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर ईडी ने उन्हें अदालत में पेश किया था और हिरासत बढ़ाने की मांग की थी।

कर्नाटक में कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले शिवकुमार को ईडी ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। अदालत ने एक अक्टूबर को उनकी न्यायिक हिरासत पर सुनवाई करते हुए हिरासत अवधि को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। ईडी द्वारा तिहाड़ में न्यायिक हिरासत के दौरान पूछताछ की मांग किए जाने पर एक बार फिर से अदालत ने डीके शिवकुमार हिरासत की अवधि बढ़ाई है। ईडी ने 3 सितंबर को शिवकुमार को गिरफ्तार किया था।

14 दिन तक ईडी की हिरासत में रहने के बाद 17 तारीख को शिवकुमार को तिहाड़ भेज दिया गया था। आपको बता दें कि गत वर्ष ईडी ने शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इनकम टैक्स विभाग की शिकायत के आधार पर शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। शिवकुमार पर टैक्स चोरी और हवाला के जरिए करोड़ों रुपए के लेन-देन का इल्जाम है।

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