हैदराबाद। यूं तो सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक के मामले पर प्रतिबंध लगाने का फैसला दिया है लेकिन इसके बाद भी तीन तलाक का मसला कायम है। कई मुस्लिम धर्मावलंबी अपनी पत्नियों को इस माध्यम से तलाक देने में लगे हैं। हैदराबाद की एक महिला ने अपने पति के विरूद्ध कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 420 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया।
महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने आरोप लगाया है कि हैदराबाद निवासी महिला का पति उसे फोन पर तलाक दे चुका है। उसके पति का नाम शेख सरदार मजहर बताया गया है। वह 13 नवंबर को घर छोड़कर चला गया। बाद में उक्त महिला के पास फोन आया, पति ने फोन कर, उक्त महिला को तलाक दे दिया।
पति मजहर ने बताया कि अब वह दूसरी लड़की से निकाल कर रहा है। पीड़िता ने कहा कि निकाह से पहले उसे करीब 6 लाख रूपए खर्च किए और फिर 2 लाख रूपए की राशि भी दी। मगर अब जानकारी सामने आई है कि पति उसके साथ नहीं रहना चाहता है।
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