लखनऊ: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर मानहानि मामले के सिलसिले में सुल्तानपुर की सिविल कोर्ट में पेश हुए। हालाँकि, अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में जमानत दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित तौर पर "आपत्तिजनक" टिप्पणी करने के लिए विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला शुरू किया था। राहुल गांधी को 25000 रुपए की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर कोर्ट ने जमानत दी है।
अदालत के समन के परिणामस्वरूप, राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रोक दी गई थी और आज दोपहर 2:00 बजे फिर से शुरू होगी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन जुटाने और प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से यह यात्रा कांग्रेस पार्टी के आउटरीच प्रयासों का एक अभिन्न अंग रही है। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस महासचिव ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आज 37वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, मंगलवार सुबह रुक जाएगी और दोपहर 2 बजे अमेठी के फुरसतगंज से फिर से शुरू होगी। उन्होंने लिखा था कि, '4 अगस्त, 2018 को एक भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि मामले के संबंध में राहुल गांधी को कल, 20 फरवरी, सुबह सुल्तानपुर में जिला सिविल कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है। इसलिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुक जाएगी कल सुबह और 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे अमेठी के फुरसतगंज से कार्यक्रम फिर से शुरू करूंगा।'
बता दें कि बेंगलुरु में एक सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े 2018 के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज एमपी/एमएलए अदालत ने तलब किया है। शिकायत विजय मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो उस समय भाजपा जिला उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। मिश्रा ने बताया कि, "जब यह घटना हुई तब मैं भाजपा का उपाध्यक्ष था। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक सम्मेलन के दौरान अमित शाह पर हत्यारा होने का आरोप लगाया था। जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं 33 वर्षों से एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता रहा हूं।" मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "मैंने अपने वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज की और कानूनी कार्यवाही लगभग 5 वर्षों तक जारी रही।"
विजय मिश्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील संतोष कुमार पांडे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाते हैं, तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। वकील ने कहा कि, ''कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करीब 5 साल पहले बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस कार्यक्रम के दौरान अमित शाह, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। 4 अगस्त 2018 को एमपी-एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद, एमपी-एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर के न्यायाधीश योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान ये टिप्पणी की थी।" हालाँकि, कोर्ट ने उन्हें फ़िलहाल के लिए जमानत दे दी है।
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