नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आज शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर कथित तौर पर उपस्थित न होने के लिए उनके खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय की हालिया शिकायत के संबंध में जमानत दे दी है। अदालत द्वारा समन जारी किये जाने के बाद अमानतुल्लाह खान अदालत में पेश हुए। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM), दिव्या मल्होत्रा ने उनकी उपस्थिति दर्ज की और उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी।
ED ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ED की शिकायत पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए आईपीसी, 1860 की धारा 174, पीएमएलए, 2002 की धारा 63 (4) के साथ पढ़ी गई थी। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश हुए। संघीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्ला खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से भागकर अपनी भूमिका गवाह से आरोपी तक बढ़ा ली है। ED के वकील ने आगे कहा कि वे कभी भी उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं कर पाए क्योंकि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। बाकी सभी लोग इस व्यक्ति विशेष के सहयोगी हैं। अधिवक्ता साइमन बेंजामिन ने कहा कि उनकी भूमिका अन्य आरोपियों की तुलना में बहुत बड़ी है, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 मार्च को AAP विधायक अमानत उल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला अमानतउल्लाह खान, जो उस क्षेत्र से मौजूदा विधायक भी हैं, के कथित इशारे पर ओखला क्षेत्र में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद से संबंधित है। चार आरोपियों और एक फर्म के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। आरोप है कि 100 करोड़ रुपये की वक्फ संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से लीज पर दे दिया गया। यह भी आरोप है कि अमानतउल्लाह खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया।
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