नूंह में शोभायात्रा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मम्मन खान को दी जमानत

नूंह में शोभायात्रा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मम्मन खान को दी जमानत
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चंडीगढ़: नूंह में हिन्दू श्रद्धालुओं द्वारा निकाली गई शोभायात्रा पर जानलेवा हमले से जुड़े एक मामले में कांग्रेस विधायक मम्मन खान को नियमित जमानत दे दी गई है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक एडीजे अजय कुमार शर्मा की अदालत में पेश हुए, जिन्होंने लगभग सात घंटे तक चली कार्यवाही के बाद खान को जमानत दे दी।

खान के वकील ताहिर हुसैन रूपारया के अनुसार, फिरोजपुर झिरका के विधायक को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा ने जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस खान के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर सकी। नूंह पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसके दो मोबाइल फोन पर प्रयोगशाला परीक्षणों के अनुसार, खान दो व्हाट्सएप समूहों के एडमिन थे और उन्होंने सदस्यों को आपत्तिजनक पोस्ट अपडेट करने से नहीं रोका। पुलिस ने यह भी दावा किया कि विधायक मम्मन खान के अनुयायी गवाहों को धमकी दे रहे थे, जिसका अर्थ था कि वह सांप्रदायिक दंगों में शामिल थे।

पुलिस के मुताबिक, 15 अक्टूबर को नगीना निवासी शिव कुमार को मम्मन खान समर्थक होने का दावा करने वाले दो युवकों ने कथित तौर पर धमकी दी थी और सांप्रदायिक दंगों के आरोप में गवाही न देने की चेतावनी दी थी। पुलिस ने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि अगर खान को जमानत दी गई तो जांच खतरे में पड़ सकती है। हालाँकि, खान के वकील ने कहा कि इसके लिए कोई ऑन-द-रिकॉर्ड सबूत नहीं है। मम्मन खान के खिलाफ दर्ज चार FIR में से दो मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी।  पिछली सुनवाई के दौरान खान को अंतरिम जमानत दे दी गई थी /

कांग्रेस विधायक मम्मन खान से पहले FIR संख्या 137, 148, 149 और 150 के तहत दर्ज मामलों के संबंध में पूछताछ की गई थी। 14 सितंबर 2023 को देर रात हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस विधायक मम्मन खान को गिरफ्तार किया था। उन्हें नूंह हिंसा की योजना बनाने में कथित संलिप्तता से संबंधित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि पहले बताया गया था, हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि 31 जुलाई को नूंह में शोभायात्रा पर हुए हमले के संबंध में दर्ज FIR में से एक में कांग्रेस विधायक खान को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

हरियाणा पुलिस ने अदालत को बताया कि उनके पास मम्मन खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे और सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें आरोपी बनाया गया। दूसरी ओर, मम्मन खान ने दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया जा रहा है, क्योंकि जिस दिन हिंसा भड़की थी उस दिन वह नूंह में मौजूद भी नहीं थे। बता दें कि, नूंह हिंसा तब शुरू हुई जब जलाभिषेक यात्रा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक हिंदू धार्मिक जुलूस पर कट्टरपंथियों द्वारा हमला कर दिया गया था।

इसके बाद, पूरे मुस्लिम बहुल नूंह जिले में धार्मिक हिंसा की अफवाहें फैल गईं, जिसके परिणामस्वरूप सोहना, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में पथराव की अधिक घटनाएं हुईं। दंगाइयों ने सड़कें अवरुद्ध कर दीं और आगजनी की घटनाएं हुईं, गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों और एक दुकान में आग लगा दी। इस हिंसा में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई पुलिस अधिकारियों सहित कई लोग घायल हो गए। दंगाई भीड़ ने इलाके के कुछ मंदिरों पर भी हमला किया। कुछ FIR में यह भी जिक्र किया गया था कि, समुदाय विशेष के 500-700 लोगों की भीड़ पाकिस्तान ज़िंदाबाद और अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए हिन्दू श्रद्धालुओं पर हमले कर रही थी। 

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