श्रीनगर: भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा का सिर काटते हुए ग्राफिक वीडियो डालने वाले जम्मू-कश्मीर के यूट्यूबर फैसल वानी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। श्रीनगर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने वानी को बेल देते हुए कहा कि आरोपित के न तो भागने का खतरा है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। उसे हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। अपने आदेश में जज ने कहा कि, 'आरोपी बीते 7 दिनों से पुलिस हिरासत में है। विचाराधीन अपराधों को कानून के तहत बेहद गंभीर रूप से दंडित नहीं किया जाता है। इस प्रकार आरोपी के इंसाफ के रास्ते से भागने की कोई आशंका नहीं है। किसी भी तरह की हिरासत में आरोपित शख्स को और रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसे मामले में जमानत न देना अन्याय होगा।'
बता दें कि वानी का नूपुर शर्मा का सिर कलम करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे 11 जून 2022 को अरेस्ट कर लिया था। फैसल के खिलाफ श्रीनगर के सफा कदल पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ‘डीप पेन फिटनेस’ नाम से यूट्यूब चलाने के साथ ही वानी जिम भी चलाता है। इससे पहले फैसल ने अपने पुराने ट्वीट और वीडियो डिलीट कर माफी माँग ली थी और कहा था, 'ये सच है कि मैंने एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया था। मगर मेरा उद्देश्य हिंसा को बढ़ावा देना नहीं था। यदि किसी को भी मेरे कारण कोई भी तकलीफ पहुँची हो तो मैं तहेदिल से माफी माँगता हूँ।'
अपने माफीनामा वीडियो में वानी ने कहा था कि, 'कल रात को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, जो नूपुर शर्मा को लेकर था और VFX से बनाया गया था। वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया। इसके कारण मैं ‘बेगुनाह’ फँस गया। मेरा कोई भी इरादा नहीं होता है कि मुझे किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुँचाऊँ, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि दूसरे धर्म का सम्मान करो।' बता दें कि नूपुर शर्मा का सिर कलम करने वाले वीडियो में उसने हाथों में कुल्हाड़ी ले रखी थी। वीडियो में वानी ने कहा था कि, 'नो ऐक्शन, नो वॉरंट… सिर्फ और सिर्फ गुस्ताख-ए-रसूल की एक सजा… सर कलम।' इसके बाद वीडियो में ग्राफिक्स की मदद से बनाई गई नूपुर शर्मा की तस्वीर में वह कुल्हाड़ी से गर्दन काट देता है। इसके बाद घृणा के साथ उस कटे हुए सिर को उठाता है और दूर फेंक देता है।
आगज़नी और हिंसा के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा' अग्निपथ', तीसरी याचिका दाखिल
'अगर हिजाब की अनुमति नहीं तो...', मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज से मांगी TC