नई दिल्ली : पत्नी के गर्भवती रहने पर यदि आप उससे संबंध बनाने की चाहत रखते हैं और वह आपको इन्कार कर देती है तो यह गलत नहीं होगा। आप इसे चुनौती नहीं दे सकेंगे और यह तलाक का आधार भी नहीं होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में इस बात का उल्लेख किया है। न्यायालय ने एक दंपती के बीच झगड़े के मामले में अपनी बात कही।
दरअसल पति ने प्रेग्नेंसी के दौरान संबंध न बनाने वाली अपनी पत्नी के व्यवहार पर तलाक की मांग की थी। हालांकि पति ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी देर से उठकर बिस्तर में ही चाय की मांग करती है। मगर न्यायालय ने इस मामले में कहा कि आपकी पत्नि का यह क्रूर व्यवहार नहीं है। चाय मांगने वाली पत्नी आलसी है मगर ऐसा भी नहीं है कि वह आपके लिए कुछ करना नहीं चाहती है।
उच्च न्यायालय ने पति की याचिका को खारिज कर दिया, इसके पहले परिवार न्यायालय ने भी याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस प्रदीप नंद्रजोग और जस्टिस प्रगतिभा रानी ने अपनी निर्णय में कहा कि अगस्त 2012 के बाद पत्नी ने शारीरीक संबंध बनाने को लेकर इन्कार कर दिया था। इसके बाद पति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।