चंडीगढ़: पंजाब के बाबा बकाला की एक अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक दलबीर सिंह टोंग को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। बाबा बकाला के विधायक को 17 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। अदालत ने ब्यास पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भी फटकार लगाई क्योंकि AAP विधायक के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।
यह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को पांचवीं बार तलब करने के कुछ दिनों बाद आया है। अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी द्वारा अब तक जारी किए गए चार समन को "अवैध" और "राजनीति से प्रेरित" बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है। AAP नेता को 18 जनवरी को ED के सामने पेश होना था, जब एजेंसी ने उन्हें चौथा समन जारी किया। हालाँकि, उन्होंने पार्टी के साथ यह कहते हुए सम्मन नहीं लिया कि वह आरोपी नहीं हैं।
बता दें कि, शराब नीति मामले में केजरीवाल के आप सहयोगियों, उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसौदिया और पार्टी सांसद संजय सिंह को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। वहीं, केजरीवाल के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन इस समय मनी लॉन्डरिंग मामले में जमानत पर चल रहे हैं और AAP विधायक अमानतुल्लाह खान भी वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी करने के कारण जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं।
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