'आजादी' वाले विवादित बयान को लेकर कोर्ट ने कंगना रनौत को जारी किया नोटिस

'आजादी' वाले विवादित बयान को लेकर कोर्ट ने कंगना रनौत को जारी किया नोटिस
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जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत को उनके बयान "भारत को असली आजादी 2014 में मिली" पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक याचिका के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें कंगना के बयान को चुनौती दी गई है। स्पेशल कोर्ट के जज विश्वेश्वरी मिश्रा ने अधिवक्ता अमित कुमार साहू द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात् कंगना को यह नोटिस जारी किया। 

अमित कुमार साहू का दावा है कि अधारताल थाने में दर्ज कराई गई शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने के पश्चात् उन्होंने 2021 में यह याचिका दायर की थी। अमित कुमार साहू ने बताया, "मैंने बाद में पुलिस अधीक्षक के पास भी शिकायत दर्ज कराई तथा इसके बाद उच्च न्यायालय का रुख किया। मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि भारत को कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के पश्चात् स्वतंत्रता मिली, किन्तु कंगना रनौत ने इसे 'भीख' कहा। उनका दावा है कि भारत को सही मायने में स्वतंत्रता 2014 के बाद मिली।"

कंगना रनौत ने कहा था कि 1947 में भारत को भीख में स्वतंत्रता दी गई थी, तथा उसके बाद आई कांग्रेस सरकार भी अंग्रेजों की ही एक एक्सटेंशन थी। उनके अनुसार, देश को असली स्वतंत्रता 2014 के बाद मिली। इस बयान के पश्चात् काफी विवाद खड़ा हो गया था। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री नसीम खान ने कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी। मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कंगना के बयान के विरोध में कई जगह प्रदर्शन भी किए थे।

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