बैंगलोर: कर्नाटक के गोकक में एक कोर्ट ने सूबे के सीएम बीएस येदियुरप्पा को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में समन भेजा है। कोर्ट ने सीएम येदियुरप्पा द्वारा 2019 विधानसभा उप-चुनावों में प्रचार के दौरान आचार संहिता के कथित उल्लंघन किए जाने पर यह समन जारी किया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने अपने अवलोकन में पाया कि सीएम येदियुरप्पा ने अपने वक्तव्य में दो मौकों पर एक विशिष्ट समुदाय से आग्रह किया था और गोकक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी के पक्ष में जाति और समुदाय के नाम पर वोट मांगा था। गत वर्ष 23 नवंबर को, येदियुरप्पा ने गोकक में एक रैली को संबोधित करते हुए, वीरशैव-लिंगायत समुदाय से अनुरोध किया था कि वे अपने वोटों का विभाजन न होने दें और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी रमेश जारकीहोली के लिए वोट करें।
इसके बाद, कांग्रेस और JDS दोनों ने जाति और समुदाय के आधार पर वोट मांगने को गलत ठहराया और इसे चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया था और इस बाबत मामले भी दर्ज करवाए थे। हालांकि जांच अधिकारी ने रिपोर्ट बी दाखिल की, जिसका अर्थ है कि आरोपों को साबित करने के लिए प्रमाण पर्याप्त नहीं है, इस मामले को खारिज करने का आग्रह किया था । फिलहाल इस मामले में सीएम कार्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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