वक्फ बोर्ड घोटाले में कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह को न्यायिक हिरासत में भेजा

वक्फ बोर्ड घोटाले में कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह को न्यायिक हिरासत में भेजा
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नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानत उल्लाह खान को 2 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया। उन्हें ओखला में 36 करोड़ रुपये की कीमत के 1200 वर्ग गज के प्लॉट की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने ED को चार दिनों की हिरासत दी, हालांकि एजेंसी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी। अदालत ने खान को कानूनी सलाहकार से मिलने, परिवार के सदस्यों से मिलने, घर का बना खाना खाने और दवाएं लेने की भी अनुमति दी है। ED ने अदालत में यह तर्क दिया कि अमानत उल्लाह खान इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और उन्होंने इस संपत्ति को खरीदने के लिए अवैध धन का उपयोग किया है। एजेंसी का दावा है कि इस संपत्ति का वास्तविक मूल्य 36 करोड़ रुपये था, लेकिन इसे कम कीमत में खरीदने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए।

ED ने यह भी बताया कि 4 करोड़ रुपये नकद और बाकी राशि बैंकिंग चैनल के जरिए चुकाई गई थी। एक अन्य समझौते में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की कीमत बताई गई थी, जिसमें से 9 करोड़ रुपये बैंकिंग चैनल और 27 करोड़ रुपये नकद में दिए गए थे। अमानत उल्लाह खान ने 8 करोड़ रुपये नकद दिए थे, जबकि बाकी राशि अन्य आरोपियों के माध्यम से चुकाई गई थी। इस मामले में कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरियों से कई उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन का पता चला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि करते हैं। अमानत उल्लाह खान के वकीलों ने गिरफ्तारी के आधार पर आपत्ति जताई और कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि खान को पहले से ही सीबीआई और एसीबी मामलों में जमानत मिल चुकी है और ED का आरोप पत्र सीबीआई की एफआईआर के छह साल बाद दायर किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED द्वारा पहले ही चार लोगों के खिलाफ दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया है। ED ने आप विधायक पर 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।

ED ने यह भी बताया कि अमानत उल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ रुपये की संपत्ति के दुरुपयोग और अवैध भर्ती के आरोप हैं। जांच के दौरान कई अवैध संपत्तियों का पता चला, जो कथित रूप से अवैध धन से दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में बनाई गई थीं। अंततः, ED ने तर्क दिया कि अमानत उल्लाह खान इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य आरोपी हैं और उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ की जानी चाहिए। अदालत ने ED को उनकी चार दिनों की रिमांड दी, जिसमें खान को 6 सितंबर को फिर से पेश किया जाएगा।

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