जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद अपने ससुराल भाग गया था. बता दें कि सात माह पूर्व जिले के मडियाव थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने पहले बलात्कार किया और पकड़े जाने के डर से उस बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दिया था.
जौनपुर नाबालिग दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई पिछले सात महीने से अदालत में चल रही थी. सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रवि यादव ने आरोपी को सजा-ए-मौत दी. इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि ईंट-भट्टे पर काम करने वाला चंदौली का बालगोविंद उर्फ गोविंदा अपने ससुराल मड़ियाहूं में रह रहा था. गत वर्ष 6 अगस्त को आरोपी ने 11 वर्षीय बच्ची और उसकी छोटी बहन को एक दुकान से टॉफी और बिस्कुट दिलाया. इसके बाद छोटी बहन को घर भेज दिया और बड़ी बहन को बहला फुसलाकर मक्के के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया. मामला कहीं खुल न जाए इस डर से उसने बच्ची की गला और मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया.
इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के चेहरे पर एसिड डालकर जला दिया और शव को खेत में छिपाकर फरार हो गया. छोटी बहन ने घर जाकर बताया तो घर वाले बच्ची की तलाश करने लगे. दो दिन बाद गांव वालों ने बताया कि बालिका की लाश खेत में है. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया. जिसमें मृतका से दुष्कर्म होने और सांस रुकने से मौत की पुष्टि हुई.
दिल्ली से बरेली के लिए शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट, जानिए इसका पूरा शेड्यूल
अगले 9 दिनों में 5 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक, आज ही निपटा लें अपना जरुरी काम