ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, पाकिस्तान के लिए की थी जासूसी

ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, पाकिस्तान के लिए की थी जासूसी
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नागपुर: नागपुर जिला न्यायालय ने आज सोमवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अग्रवाल को 14 साल के कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी होगी और उस पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 

अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एमवी देशपांडे ने आदेश में कहा कि अग्रवाल को आईटी अधिनियम की धारा 66 (एफ) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 235 के तहत दोषी ठहराया गया था। विशेष लोक अभियोजक ज्योति वजानी ने कहा, "अदालत ने अग्रवाल को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत आजीवन कारावास और 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया।" 

नागपुर में कंपनी के मिसाइल केंद्र के तकनीकी अनुसंधान अनुभाग में कार्यरत अग्रवाल को 2018 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सैन्य खुफिया और आतंकवाद निरोधी दस्तों (एटीएस) द्वारा एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंजीनियर पर भारतीय दंड संहिता और कड़े OSA के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने चार साल तक ब्रह्मोस सुविधा में काम किया था और उन पर पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) को संवेदनशील तकनीकी जानकारी लीक करने का आरोप था।

ब्रह्मोस एयरोस्पेस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और रूस के सैन्य औद्योगिक संघ (NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अग्रवाल को पिछले अप्रैल में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने जमानत दी थी।

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