बिहार / पटना : पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में आरजेडी नेता और लालू के करीबी पूर्व संसद प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही इस मामले में कोर्ट ने प्रभुनाथ के भाई दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है.
बता दे कि 1995 में अशोक सिंह की गर्दनीबाग थाना अंतर्गत, स्टै्रंड रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर बम मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने इस मामले में प्रभुनाथ सिंह को धारा 302 और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था. साथ ही प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह और पूर्व मुखिया रीतेश सिंह को भी दोषी करार दिया था. हजारीबाग सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को धारा 302, 307, 324, 120 बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है.
तत्कालीन मशरख के विधायक अशोक सिंह की हत्या उनके विधायक बनने के 90 वें दिन हुई. इसका आरोप प्रभुनाथ सिंह पर लगा जिससे वो इंकार करते रहे. हत्या के बाद अशोक की पत्नी शिकायत दर्ज कराई थी. बता दे कि विधायक अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास में बम मार कर की गई थी.