21 वर्षीय युवती को कोर्ट ने सुनाई मौत की सज़ा

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कच्छ. गुजरात के कच्छ जिले के गांधीधाम नगर में एक सनसनीखेज मामले पर सुनवाई करते हुए एक अदालत ने 21 वर्षीय युवती को मौत की सज़ा सुना दी. इस प्रकरण में खुद युवती ने ही अपनी मां और बहन को मौत के घाट उतार दिया जिसकी शिकायत खुद आरोपी युवती के भाई ने पुलिस को दर्ज़ कराई थी. अतिरिक्त सत्र न्यायधीश डीआर भट्ट ने मंजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302  के तहत हत्या का आरोपी मानते मौत की सज़ा सुनाई है इसके अलावा युवती को हत्या के प्रयास में 5 साल का कारावास भी मिला है.

जानकारी के मुताबिक मंजू के भाई विजय डुंगरिया ने ही उसके खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज़ कराई थी. उसने पुलिस को बताया था कि फरवरी 2017 में गांधीनगर के सुंदरपुरी इलाके में वह परिवार के साथ घर पर सो रहे थे इस दौरान मंजू ने तलवार से उसकी मां राजबीन और बहन आरती सहित एक और बहन मधु पर हमला किया था.  दर्ज़ शिकायत के मुताबिक, परिवार में हुए झगड़े को लेकर मंजू की मां ने उसको सबके सामने थप्पड़ मार दिया जिससे नाराज़ मंजू ने घटना को अंजाम दिया. 

शिकायत में विजय ने लिखवाया था कि वारदात के दौरान वह बाहर सोया था पर जैसी ही मां के चीखने की आवाज़ सुनी तो वह उठ गया और उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी मां और दो बहनें खून से लथपथ पड़ी हुईं थीं. वह तुरंत तीनों को लेकर अस्पताल पहुंच पर इलाज के दौरान उसकी मां राजबीन और बहन आरती की मौत हो गयी पर डॉक्टर्स ने दूसरी बहन मधु को बचा लिया वहीँ मौके पर पहुंची पुलिस ने विजय और मधु के बयान पर मंजू को गिरफ्तार कर लिया था.

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