मनी लॉन्डरिंग मामले में लालू की बेटी मीसा को अदालत का समन, 23 नवंबर को पेश होने का आदेश

मनी लॉन्डरिंग मामले में लालू की बेटी मीसा को अदालत का समन, 23 नवंबर को पेश होने का आदेश
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग मामले में दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया। यह तीसरा पूरक आरोप-पत्र है। इसमें 35 नए आरोपी हैं, जिनमें 20 कंपनियां शामिल हैं। मीसा भारती और उनके पति भी इसी मामले में आरोपी बनाया गया है।

दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद सभी आरोपियों को सुनवाई की अगली तारीख 23 नवंबर को हाजिर होने के लिए कहा है। अन्य सभी आरोपी जिन पर पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। ईडी ने 2017 में दो भाइयों सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच के दौरान एक फार्म हाउस और कुछ अन्य स्थानों पर रेड मारी थी। इन पर शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए लूटने का इल्जाम है। एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत जैन बंधुओं को गिरफ्तार किया गया था।

एजेंसी ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कथित रूप से मध्यस्थता करते हुए जैन भाइयों को अग्रिम तौर पर 90 लाख रुपए नकद दिए थे, ताकि मेसर्स मिशिल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्रा. लि. में इन्वेस्ट कर प्रीमियम साझा कर सके। मीसा भारती और उनके पति पर इल्जाम है कि वे पहले इस फर्म में डायरेक्टर थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि जैन बंधु, अग्रवाल, मीसा भारती और उनके पति मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे मुख्य व्यक्ति थे।

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