वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण पर कोर्ट आज फैसला देने वाला है. आज की सुनवाई में यह स्पष्ट हो जाएगा कि वादी काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष की तरफ से 1991 से चल रहे इस मामले में दिसंबर 2019 को पुरातात्विक सर्वे की मांग के प्रार्थना कि पुरे ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र का पुरातात्विक सर्वे होगा या नहीं? इससे पहले दो अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में वकील विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज की कोर्ट में स्वयंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की तरफ से एक आवेदन दाखिल किया था, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का आग्रह किया गया था. उन्होंने स्वयंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के 'वाद मित्र' के रूप में याचिका दाखिल की थी.
इसके बाद जनवरी 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद और परिसर का ASI द्वारा सर्वेक्षण कराए जाने की मांग पर प्रतिवाद दायर किया. पहली बार 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में स्वयंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की तरफ से ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत के लिए याचिका दाखिल की गई थी.
याचिकाकर्ता का दावा
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2,050 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, मगर मुगल सम्राट औरंगजेब ने सन 1664 में मंदिर को नष्ट कर दिया था. दावा किया गया कि इसके अवशेषों का उपयोग मस्जिद बनाने के लिए किया था, जिसे मंदिर भूमि पर निर्मित ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मंदिर की जमीन से मस्जिद को हटाने का निर्देश जारी करने और मंदिर ट्रस्ट को अपना कब्जा वापस देने का आग्रह किया था.
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