आतंकी संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' पर कसा शिकंजा, जम्मू कश्मीर में NIA ने जब्त की कई संपत्तियां

आतंकी संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' पर कसा शिकंजा, जम्मू कश्मीर में NIA ने जब्त की कई संपत्तियां
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श्रीनगर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आतंकवादी संगठन से जुड़े एक शीर्ष आतंकवादी की सात अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के किसरीगाम में 19 मरला और 84 वर्ग फुट की जमीन सहित आतंकवादी सरताज अहमद मंटू की संपत्तियों को NIA विशेष अदालत के आदेश पर यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (1) के तहत बुधवार को कुर्क कर लिया गया। 

सरताज को 31 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से कई हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए थे। उसके खिलाफ 27 जुलाई, 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया था और वर्तमान में आतंकी सरताज शस्त्र अधिनियम, आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूए (पी) अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे का सामना कर रहे है। वह जैश-ए-मोहम्मद के अपने पांच सह-आरोपी सदस्यों के साथ, कश्मीर घाटी में नए घुसपैठ किए गए आतंकवादियों को पहुंचाने में शामिल था। भारत विरोधी एजेंडे के तहत सुरक्षा बलों/उपकरणों पर आतंकी हमले करने की साजिश से संबंधित मामले (आरसी-02/2020/एनआईए/जेएमयू) में तीन आतंकवादी मारे गए और हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी जब्त किए गए।

मौलाना मसूद अज़हर द्वारा 2000 में अपने गठन के बाद से, JeM ने जम्मू-कश्मीर सहित भारत में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (UNSC) 1267 द्वारा जैश को "नामित विदेशी आतंकवादी संगठन" के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और समूह के नेता मौलाना मसूद अज़हर को 2019 में यूएनएससी द्वारा "वैश्विक आतंकवादी" के रूप में नामित किया गया था। NIA ने एक हफ्ते पहले ही जम्मू-कश्मीर में आतंकी गुर्गों पर अपनी कार्रवाई के तहत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के एक और शीर्ष आतंकवादी की छह अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।

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