नई दिल्ली. देशभर में पटाखों के निर्माण, बिक्री और उसे अपने पास रखने पर प्रतिबंध लगने वाली याचिकाओं पर आज (मंगलवार) सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है. इस बारे में बात करते हुए न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि ये मामला सोमवार को सूचीबद्ध था, वो अपना फैसला 23 अक्टूबर को सुनाएंगे.
आपकी जानकारी के लिए बता दे शीर्ष अदालत ने 28 अगस्त को बढ़ते वायु प्रदुषण को देखते हुए देशभर में पटाखों पर प्रतिबन्ध लगाने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने याचिकाकर्ताओं, पटाखा निर्माताओं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का फैसला सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा था कि 'स्वास्थ्य का अधिकार और व्यापार चलाने के अधिकार के बीच सामंजस्य बनाने की जरूरत है.'
वहीं इस बारे में पटाखा निर्माण करने वाले लोगों ने कहा कि 'दिवाली के दौरान सिर्फ पटाखे ही प्रदुषण बढ़ाने की एकमात्र वजह नहीं है. ये प्रदुषण बढ़ाने वाला एक कारक है और इस आधार पर देशभर में पटाखे का उद्योग बंद नहीं किया जा सकता है.' अदालत ने भी सुनवाई के दौरान वायु प्रदुषण की वजह से बच्चों में श्वास की समस्याओं के बढ़ने की चिंता जताई. और कहा कि वह इस बारे में निर्णय करेगी कि दिवाली के दौरान फटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाया जाएगा और या फिर मुनासिब नियंत्रण स्थापित किया जाएगा. गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने साल 2017 की दिवाली के दौरान भी दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था.
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