नोएडा: गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने की घोषणा की है, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पांच या अधिक लोगों की गैरकानूनी सभा पर रोक लगेगी। रविवार और सोमवार के लिए अनधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
निर्देशों के मुताबिक, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अन्य क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग के लिए पुलिस की अनुमति की आवश्यकता होगी।
आदेश में कहा गया है, "उत्सव नए साल की पूर्व संध्या पर शुरू होंगे, जो 1 जनवरी तक जारी रहेंगे। इन उत्सवों के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।" पुलिस ने कहा, "उपरोक्त के मद्देनजर, असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है... जिसे सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है और उपचारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है।"
इसमें कहा गया है कि गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने से रोका जाना चाहिए जिससे प्रतिकूल माहौल बनने की संभावना हो। पुलिस ने कहा कि इन निषेधात्मक उपायों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।
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