राजस्थान में कोविड संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। रोज आने वाले नए मामलों की संख्या को कम करने के लिए गहलोत गवर्नमेंट ने राज्य में कर्फ्यू का वक़्त और भी बढ़ा दिया है । अब राजस्थान में इसका समय बढ़ाकर 17 मई तक किया जा चुका है। जिसके साथ ही नियमों को और भी सख्त किया जा चुका है।
बिना काम के न निकलें सड़क पर: जंहा इस बात का पता चला है कि राजस्थान में कोविड पर काबू पाने के लिए जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक अब यदि कोई भी दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बिना किसी जरूरी के काम के सड़क पर दिखाई देते है, तो उसका कोरोना टेस्ट मौके पर ही किया जाएगा। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारनटीन कर दिया जाएगा। 3 मई से 17 मई तक प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का एलान किया जा चुका है। इसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे।
नई गाइडलाइन में जारी हुए ये निर्देश: राजस्थान में जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगी। मेडिकल नर्सिंग महाविद्यालयों में पढ़ाई जारी रहने वाली है। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहने वाली है। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए भी वक़्त सीमा तय कर दी गई है। केवल 31 लोगों के साथ तीन घंटे का वक़्त दिया गया है। हालांकि विवाह समारोह में शामिल 31 लोगों की संख्या में बैंड-बाजे वाले शामिल नहीं किए गए हैं।
टीकाकरण के लिए रहेगी अनुमति: वहीं, जंहा इस बात का पता चला है कि टीकाकरण के लिए आने जाने वाले लोगों को अनुमति दी जाने वाली है। जिसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होने वाला है। प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से केवल मेडिकल इमरजेंसी से ही यात्रा कर पाएंगे। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। प्रोसेस फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8:00 बजे तक की रहेगी।
इसलिए बढ़ाया गया समय: मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि जिन क्षेत्रों में 10% से अधिक संक्रमण दर या 60% से अधिक ऑक्सीजन आईसीयू बेड का उपयोग हो रहा है, उन क्षेत्रों में 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। जिसके अंतर्गत राज्य गवर्नमेंट ने 3 मई से 17 मई तक प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित कर दिया। जिसके अंतर्गत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। कोई दुकानदार नो वर्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसकी दुकान को सील किया जाएगा।
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