मस्जिद विवाद को लेकर संजौली में 'कर्फ्यू' जैसा माहौल, मचा बवाल

मस्जिद विवाद को लेकर संजौली में 'कर्फ्यू' जैसा माहौल, मचा बवाल
Share:

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला के संजौली इलाके में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। इसके लिए पुलिस बल को हर जगह तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने किया चक्का जाम संजौली मस्जिद विवाद के चलते कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन जारी रखा है। भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमल गौतम मस्जिद के पास जाने का प्रयास कर रहे थे। इस क्षेत्र में सामान्य जनजीवन सुचारू रहेगा। 

जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है। इसके तहत 5 या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, ताकि कानून और शांति व्यवस्था कायम रह सके। स्कूल, सरकारी और निजी कार्यालय, एवं बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे, और आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। बिना अनुमति किसी को भी धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, या भूख हड़ताल की अनुमति नहीं दी जाएगी। अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थानों, और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। सांप्रदायिक, राष्ट्रविरोधी, तथा राज्यविरोधी भाषण, नारे, दीवार लेखन, और पोस्टर पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।

इन क्षेत्र में लागू रहेगी धारा 163
धारा 163 का क्षेत्र यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के पूर्वी पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, और ढली (संजौली चलौंठी जंक्शन के माध्यम से) क्षेत्र में बुधवार को सुबह 7 बजे से रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा।

इन गतिविधियों पर रोक
पांच लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकेंगे
किसी प्रकार के हथियार या औजार लेकर चलने पर रोक
बिना अनुमति के रैली या जलूस की अनुमति नहीं होगी
यातायात बाधित नहीं हो सकेगा
सार्वजनिक स्थलों पर मशाल या मोमबत्ती जलाने पर रोक
प्रशिक्षण, जैसे लाठी चलाना, पर रोक
सड़क और गलियों में पटाखे चलाने पर रोक
पत्थर फेंकने और आपत्ति जनक सामान रखने पर रोक
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक
भड़काऊ भाषण, नारेबाजी, और दीवार लेखन पर भी रोक

ग्रेटर नोएडा में PM मोदी ने किया 'सेमीकॉन इंडिया' का शुभारंभ, जानिए इसकी बड़ी बातें

दोस्त संग मिलकर लेडी कांस्टेबल ने SI पर चढ़ाई कार, चौंकाने वाली है वजह

शख्स ने पत्नी और दो बच्चों को दी दर्दनाक मौत, इलाके में मची सनसनी

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -