नई दिल्ली: Yes बैंक के ग्राहकों के लिए बीते गुरुवार देर शाम बुरी खबर सामने आई है. सरकार ने निजी क्षेत्र के इस बैक पर 30 दिन की अस्थायी रोक लगा दी है. जिसके चलते खाताधारकों के लिए निकासी की सीमा 50 हजार रुपए तय कर दी गई है. इस सरकार के निर्णय के बाद Yes Bank के ग्राहकों में काफी हड़कंप मचा नजर आ रहा है. लोग रात में ATM पर पहुंचने लगे और पैसे निकालने की होड़ मच गई थी. इस बीच देखते ही देखते ATM खाली हो गए. ग्राहकों का कहना है कि उन्हें Yes Bank या सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी . इस तरह उनके लिए समस्या खड़ी हो चुकी है. कुछ लोगों का कहना है कि उनकी होली बिगड़ चुकी है.
वहीं, मुंबई मुख्यालय वाले Yes Bank की स्थापना 2004 में हुई थी. जून, 2019 के अंत तक यह बैंक की पूंजी का आकार 3,71,160 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी. Yes Bank अगस्त, 2018 से संकट में है. उस समय रिजर्व बैंक ने कामकाज का संचालन और लोन से जुड़ी खामियों के कारण से यस बैंक के तत्कालीन प्रमुख राणा कपूर को 31 जनवरी, 2019 तक पद छोड़ने को कहा था. वहीं, उनके उत्तराधिकारी रवनीत गिल के नेतृत्व में बैंक ने दबाव वाली ऐसी संपत्तियों का खुलासा किया है, जिनकी जानकारी समय पर नहीं दी गई थी. इसी के साथ यस बैंक को जनवरी- मार्च, 2019 की तिमाही में पहली बार घाटा हुआ था. इस प्राइवेट बैंक ने शुरुआत में दो अरब डॉलर की पूंजी जुटाने की योजना बनाई थी. इसके पश्चात् में बैंक के निदेशक मंडल ने कनाडा के निवेशक एसपीजीपी ग्रुप-इर्विन सिंह ब्रायच के 1.2 अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव ठुकरा दिया था.
सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को पूंजी की तंगी का सामना कर रहे Yes Bank में निर्णायक हिस्सेदारी खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है. वहीं, सूत्रों के अनुसार इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द की जा सकती है. आपको बता दें, निजी क्षेत्र का Yes Bank डूबे कर्ज (एनपीए) की गहरी समस्या से जूझ रहा है. यह बैंक नई पूंजी जुटाना चाहता है, परन्तु उसकी इस योजना में कई दिक्कतें आ रही हैं. मौजूदा संकट के कारण से Yes Bank ने अक्टूबर-दिसंबर, 2019 तिमाही के नतीजों की घोषणा टाल दी है. एनपीए बढ़ने के कारण से बैंक की सुरक्षित पूंजी नीचे आ चुकी है. सूत्रों ने बीते गुरुवार को बताया कि सरकार ने Yes Bank को मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के समूह को सौंपी दी है. इस तरह की रिपोर्ट्स को लेकर शेयर बाजारों को भेजे गए स्पष्टीकरण में एसबीआई ने यह कहा है कि वह बाजार नियामक सेबी नियमों के अंतर्गत इस बारे में घटनाक्रमों का खुलासा करेगा. वहीं, बैंक ने कहा, 'हम सेबी (एलओडीआर) नियमन, 2015 के नियम-30 के अंतर्गत शेयर बाजारों को किसी घटनाक्रम का खुलासा करने की समयसीमा का पालन करेंगे.'
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