दही- हांडी उत्सव मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार

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नई दिल्ली - महाराष्ट्र सरकार ने जन्माष्टमी पर होने वाले दही हांडी उत्सव में मानव पिरामिड निर्माण की ऊंचाई और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के भाग लेने पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है. दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट स्वाति पाटिल नाम की महिला की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा है. 29 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्पष्टीकरण ले.

स्वाति पाटिल नाम की महिला ने अपनी अवमानना याचिका में कहा गया है कि दही हांडी के आयोजक हाई कोर्ट के अगस्त 2014 के फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती. साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11अगस्त 2014 में अपने आदेश में कहा था कि दही हांडी उत्सव में मानव पिरामिड बनाने में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं ले सकते हैं और पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती.

उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्सव आयोजकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2014 को अंतरिम फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि दही हांडी उत्सव में मानव पिरामिड के निर्माण में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी. लेकिन पिरामिड की ऊंचाई को लेकर कोई सीमा नहीं तय की गई थी.

बता दें कि दही हांडी का उत्सव हर साल भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित होता है. इसमें मानव पिरामिड बनाए जाते हैं और ऊंचाई पर बंधे दही से भरे मिट्टी के बर्तन को तोड़ा जाता है. यह महाराष्ट्र का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है.

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