नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को अपनी बैठक में गुड़ पर टैक्स स्लैब घटाने का फैसला किया। परिषद ने निर्णय लिया कि गुड़ पर अब पिछली 28 प्रतिशत श्रेणी से घटाकर 5 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब के तहत कर लगाया जाएगा, और मानव उपभोग के लिए शराब को लेवी से छूट दी जाएगी।
गुड़ पर टैक्स स्लैब के बारे में बात करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, 'जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा और इससे उनका बकाया तेजी से चुकाया जा सकेगा क्योंकि मिलों या किसी और के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। परिषद और हम सभी को लगता है कि इससे पशु आहार के निर्माण की लागत में भी कमी आएगी, जो एक बड़ा विकास होगा। गुड़ गन्ने का उप-उत्पाद है और इसका उपयोग शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है।
परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि औद्योगिक उपयोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल (ईएनए) जीएसटी के दायरे में आएगा, जबकि मानव उपभोग के लिए ईएनए (पीने योग्य शराब) को जीएसटी से छूट दी जाएगी। इस पर विस्तार से बताते हुए, सीतारमण ने कहा कि, “जीएसटी परिषद ने आज ईएनए पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है। यदि राज्य इस पर कर लगाना चाहते हैं, तो उनका ऐसा करने के लिए स्वागत है। यदि राज्य इसे छोड़ना चाहते हैं, तो इस पर निर्णय लेने के लिए उनका स्वागत है। जीएसटी परिषद इस पर कर लगाने का निर्णय नहीं ले रही है, हालांकि कर लगाने का अधिकार यहीं है। इसलिए राज्यों के हित में, यदि मैं शब्द का उपयोग कर सकूं तो हमने वह अधिकार राज्यों को सौंप दिया है।''
सीतारमण ने कहा कि, औद्योगिक उपयोग के लिए रेक्टिफाइड स्पिरिट को कवर करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ में आठ अंकों के स्तर पर एक अलग टैरिफ एचएस कोड बनाया गया है। औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत आने वाले रेक्टिफाइड स्पिरिट का अब अलग एचएस कोड होगा। औद्योगिक उपयोग के लिए ईएनए के लिए एक प्रविष्टि बनाने के लिए जीएसटी दर अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा और उस पर 18% कर लगेगा।
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना पर टिप्पणी करते हुए, सीतारमण ने कहा कि परिषद ने निकाय के गठन के संबंध में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों में कुछ बदलावों पर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, "आज निर्णय यह है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः अधिकतम 70 और 67 वर्ष की आयु तक होगा।" पहले अपीलीय निकाय के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 67 वर्ष और सदस्यों के लिए 65 वर्ष थी।
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