पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की हुई हार, प्रिया रमानी के खिलाफ दर्ज मानहानि केस हुआ खारिज

पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की हुई हार, प्रिया रमानी के खिलाफ दर्ज मानहानि केस हुआ खारिज
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पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की तरफ से प्रिया रमानी के विरुद्ध दर्ज मानहानि मामले को दिल्ली की राउज एवेन्यू दलित ने खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में बताया कि महिला को दशकों के पश्चात् भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू अदालत ने मानहानि मामले में प्रिया रमानी को रिहा कर दिया है। अदालत ने कहा, 'यौन शोषण आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास को समाप्त कर देता है, किसी शख्स की प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी के सम्मान की क़ीमत पर नहीं की जा सकती है, महिलाओं के पास दशकों पश्चात् भी अपनी शिकायत रखने का हक़ है, सामाजिक प्रतिष्ठा वाला इंसान भी यौन शोषण कर सकता है।'

राउज एवेन्यू अदालत ने कहा, 'पीड़ित को कई वर्ष तक यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। महिला को अपने साथ हुए अपराध के बारे में कभी भी तथा कहीं भी अपने बात रखने का हक़ है। दशकों के पश्चात् भी महिला अपने के विरुद्ध हुए अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। महिला को यौन शोषण अपराध के विरुद्ध आवाज उठाने पर दंड नहीं दिया जा सकता है।'

अदालत के फैसले के पश्चात् प्रिया रमानी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। उन्होंने इसके लिए अपने अधिवक्ता और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया है। प्रिया रमानी ने कहा, "मैं इस निर्णय के लिए अपने अधिवक्ता को धन्यवाद देती हूं। गजब की टीम।" बीते सप्ताह अकबर की तरफ से दाखिल किए गए मानहानि के केस में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी और अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू अदालत में बहस के चलते एमजे अकबर की अधिवक्ता गीता लूथरा ने दलील दी कि यह केस यौन उत्पीड़न का नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है।

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