नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। बता दें कि सूरत की अदालत ने राहुल की 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। देश की शीर्ष अदालत ने शिकायतकर्ता गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है।
बता दें कि, उच्च न्यायालय ने विगत 7 जुलाई को इस मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा था कि, आप पर 10 मुक़दमे लंबित हैं, आप विदेश जाकर भी सावरकर के बारे में कुछ विवादित टिप्पणी कर के आए हैं, उसको लेकर भी आपके खिलाफ केस है। हम आपको राहत नहीं दे सकते। इस तरह उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया था। इसके कारण राहुल गांधी फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने के लिए 'अयोग्य' हैं।
बता दें कि मोदी उपनाम वाले मानहानि मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जमानत पर हैं, मगर दोषी होने के कारण सांसद होने के अयोग्य हैं। ये मानहानि का केस 2019 के लोकसभा चुनाव के अभियान के दौरान राहुल गांधी की तरफ से की गई एक टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था।
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