देहरादून : नगर निकाय चुनाव निपटते ही नगर निगम ने शहर में भवन कर यानि हाउस टैक्स की दरें बढ़ा दी हैं। इस फैसले से नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले करीब एक लाख परिवारों पर इसका असर पड़ेगा। 200 से 500 वर्ग फीट कारपेट एरिया के लिए मासिक दरों में 45 से 225 रुपये प्रति वर्गफुट तक की बढ़ोतरी की गई है। दरों का निर्धारण सड़कों की चौड़ाई और भवन के प्रकार के अनुरूप किया गया है। जहां जितनी चौड़ी सड़क, उतना ही ज्यादा टैक्स। साथ ही पक्का भवन, आरसीसी, आरबीएम छत के अलावा कच्चे भवन, ऐसे आवासीय भूखंड जिसमें भवन न बना हो, के आधार पर भी दरें तय की गई हैं।
वही राजपुर, सहस्त्रधारा रोड, जाखन, कृष्ण नगर समेत 14 वार्डों में हाउस टैक्स की दरें अधिक हैं। वहीं, गांधी ग्राम, श्रीदेव सुमन नगर समेत 12 वार्डों में दरें कम हैं। निगम में शामिल 40 नए वार्डों पर ये दरें प्रभावी नहीं होंगी। इन वार्डों से 10 साल तक भवन कर नहीं लिया जाएगा। बताया जा रहा है की नई दरें एक अप्रैल 2018 से लागू होंगी।
नए वित्तीय वर्ष से लागू होंगी नई दरें
नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2014 के बाद भवन कर की नई दरों को लागू किया है। तीन महीने पहले आपत्तियों की सुनवाई के बाद नई दरों को लागू किया जाना था। लेकिन, नगर निगम चुनाव के चलते इसे टाल दिया गया था। निगम में नया बोर्ड गठित होने के बाद सोमवार को नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे ने इसके निर्देश जारी किए। नई दरों को नए वित्तीय वर्ष से लागू माना जाएगा।
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